Name of Post: Bihar Gehu Adhiprapti 2026: बिहार गेहूं अधिप्राप्ति के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें ₹2585 की MSP पर कैसे बेचें फसल
Information: बिहार के किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 के लिए बिहार गेहूं अधिप्राप्ति (Bihar Gehu Adhiprapti 2026) की प्रक्रिया को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दे दी है। अगर आप भी अपनी गेहूं की उपज को सरकारी केंद्रों (PACS या व्यापार मंडल) पर लाभकारी मूल्य पर बेचना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है।
इस बार सरकार ने न केवल आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाया है, बल्कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भी बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं कि आप घर बैठे इसके लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा।
बिहार गेहूं अधिप्राप्ति 2026: मुख्य विवरण (Highlights)
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | बिहार गेहूं अधिप्राप्ति योजना 2026 |
| किसके द्वारा | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार |
| आवेदन शुरू होने की तिथि | 21 जनवरी 2026 |
| गेहूं खरीद शुरू होने की तिथि | 01 अप्रैल 2026 |
| न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) | ₹2585 प्रति क्विंटल |
| आधिकारिक वेबसाइट | epacs.bihar.gov.in / esahkari.bihar.gov.in |
सरकार ने तय किया नया समर्थन मूल्य (MSP)
बिहार सरकार ने इस साल किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को ₹2,585 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। पिछले वर्षों की तुलना में यह दर किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसान बिचौलियों के चंगुल से बचकर सीधे पैक्स (PACS) के माध्यम से अपनी फसल बेचें।
आवेदन के लिए पात्रता और जरूरी दस्तावेज
बिहार गेहूं अधिप्राप्ति 2026 का लाभ लेने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज और पात्रता होनी अनिवार्य है:
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किसान पंजीकरण संख्या: आपके पास DBT एग्रीकल्चर पोर्टल पर पंजीकृत 13 अंकों वाली किसान पंजीकरण संख्या होनी चाहिए।
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भूमि विवरण: रैयत किसानों के लिए एलपीसी (LPC) या जमीन की रसीद।
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स्व-घोषणा पत्र: गैर-रैयत (बटाईदार) किसानों के लिए वार्ड सदस्य या मुखिया द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा पत्र।
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बैंक खाता: जो आधार से लिंक हो और सक्रिय (Active) हो।
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मोबाइल नंबर: जो आपके किसान पंजीकरण से जुड़ा हो।
Bihar Gehu Adhiprapti 2026 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Guide)
अगर आप अपना गेहूं पैक्स में बेचना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन कर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करें:
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आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले “सहकारिता विभाग, बिहार” की आधिकारिक वेबसाइट esahkari.bihar.gov.in पर जाएं।
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किसान कॉर्नर का चयन: होमपेज पर आपको ‘किसान कॉर्नर’ का विकल्प दिखेगा, वहां ‘अधिप्राप्ति’ अनुभाग में जाएं।
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लिंक पर क्लिक करें: अब “गेहूं अधिप्राप्ति (2026) हेतु आवेदन पत्र” के लिंक पर क्लिक करें।
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पंजीकरण संख्या दर्ज करें: यहाँ अपना 13 अंकों का किसान पंजीकरण संख्या (Registration ID) डालें और ‘Search’ बटन पर क्लिक करें।
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विवरण की जांच: आपकी पूरी जानकारी (नाम, पता, मोबाइल नंबर) स्क्रीन पर आ जाएगी। इसे ध्यान से जांच लें।
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खेती का विवरण भरें: अब आपसे जमीन का विवरण (रैयत/गैर-रैयत), गेहूं की खेती का रकबा और संभावित उत्पादन की मात्रा पूछी जाएगी। इसे सही-सही भरें।
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सबमिट और प्रिंट: सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन को सुरक्षित (Save) करें और ‘Final Submit’ बटन दबाएं। अंत में, आवेदन की पावती (Receipt) का प्रिंटआउट जरूर ले लें।
ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें
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पंजीकरण अनिवार्य: बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आप पैक्स में गेहूं नहीं बेच पाएंगे।
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आधार लिंकिंग: सरकार द्वारा भुगतान सीधे आपके बैंक खाते में DBT के माध्यम से किया जाएगा, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा है।
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समय सीमा: आवेदन प्रक्रिया 21 जनवरी से शुरू हो चुकी है। अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन करें ताकि भौतिक सत्यापन (Physical Verification) समय पर हो सके।
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खरीद की अवधि: पैक्स के माध्यम से गेहूं की वास्तविक खरीद 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी।
महत्वपूर्ण लिंक
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निष्कर्ष
बिहार में गेहूं अधिप्राप्ति 2026 किसानों के लिए अपनी मेहनत का सही मूल्य प्राप्त करने का शानदार मौका है। ₹2585 प्रति क्विंटल की यह दर न केवल उनकी लागत की पूर्ति करेगी, बल्कि मुनाफा भी बढ़ाएगी। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो आप अपने नजदीकी वसुधा केंद्र (CSC) या प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी (BCCO) से मदद ले सकते हैं।